नई दिल्ली । कक्षा दस की गणित विषय की दोबारा परीक्षा कराने के सीबीएसई के फैसले को केरल के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने सीबीएसई के फैसले को अवैध करार दिया है। दिल्ली में गणित का पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजूकेशन) ने दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।
कोच्चि के चॉइस स्कूल के छात्र रोहन मैथ्यू ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीएसई का फैसला संविधान की धारा 14 (कानून की नजर में सब बराबर), धारा 21 (मर्जी से जीने के अधिकार) और धारा 21 ए (शिक्षा के अधिकार) का उल्लंघन है। रोहन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह गणित की कॉपियों का मूल्यांकन कराकर दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए सीबीएसई को आदेश दे। साथ ही शीर्ष अदालत एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित कर मामले की जांच का आदेश दे।
रोहन की ओर याचिका पेश करते हुए उसके पिता संतोष मैथ्यू ने सीबीएसई के गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है जिन्होंने देश के 16 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। संतोष मैथ्यू केरल हाई कोर्ट में वकालत करते हैं।उन्होंने कहा, दिल्ली में पेपर लीक होने की अपुष्ट सूचना के आधार पर सीबीएसई ने गणित विषय की परीक्षा रद कर दी और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को रद करना पेपर लीक होने की समस्या का समाधान नहीं है।
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